प्रार्थी ने इस्तगासे के जरिए न्यायालय में मामला दर्ज कराया, तत्कालीन एईएन व जेईएन को दोषी मानते हुए पुलिस ने न्यायालय में आरोप पत्र पेश किया था
सुमेरपुर। नगर के पोमावा पुलिया के पास तखतगढ़ रोड़ पर स्थित एक खेत में लगी 33 केवी विद्युत लाइन व 4 पोल खेत मालिक को फायदा पहुंचाने के उद्देश्य से रातों-रात हटाकर पास के खेत में शिफ्ट करने के मामले में पीड़ित खेत मालिक ने न्यायालय के जरिए इस्तागासा पेश कर विद्युत अधिकारियों के विरूद्ध थाने में मामला दर्ज करवाया। मामले में पुलिस ने तत्कालीन डिस्कॉम सुमेरपुर सहायक अभियंता सुरेश कुमार जाटोलिया पुत्र मालीराम रेगर निवासी करणीपुरा पुलिस थाना दातारामगढ़ जिला सीकर एवं रघुवीर प्रसाद मीणा 38 पुत्र चिमनाराम निवासी रामदेव कालोनी जालौर तत्कालीन जेईएन डिस्कॉम सुमेरपुर को दोषी मानते हुए आरोपियों के विरूद्ध विभिन्न धाराओं में कोर्ट में आरोप पत्र पेश किया। जिस पर न्यायालय द्वारा 20 जुलाई 2023 को आरोपियों द्वारा न्यायालय में उपस्थित नहीं होने पर उनके विरूद्ध 5 हजार रूपए के जमानती वारंट के तलब होने के आदेश जारी किए।
प्रार्थी सुमेरपुर निवासी वासुदेव पुत्र छोगाराम मेघवाल ने इस्तागासा पेश कर बताया कि उसकी तखतगढ़ रोड़ पर कृषि भूमि आई हुई है। जिसमें गत 8 फरवरी 2022 की रात को तत्कालीन सहायक अभियंता सुरेश कुमार जाटोलिया व जेईएन रघुवीर प्रसाद मीणा ने पास के खेत में लगी 33 केवी लाइन व 4 पोल को नियमों के विरूद्ध जाकर रातों-रात मेरे खेत में शिफ्ट करवा दिया। ढाई घंटे बिना सूचना के शट डाउन लेकर लाइन को शिफ्ट करवाया। पास के खेत मालिक को सीधा-सीधा फायदा पहुंचाने के लिए उससे सांठ-गांठ कर विद्युत लाइन को हटाया गया। जबकि यह कार्य नियमों के तहत करते तो दिन में किया जाना था। विद्युत विभाग ने पड़ौसी के खेत से 33 केवी के चार पोल हटाने के लिए रात में कार्य करते हुए जल्दबाजी में दो पोल 33 केवी की जगह 11 केवी के मेरे खेत में खड़ेकर लाइन खिंच ली। जबकि हटाई गई लाइन से निकाले गए पोल भी सही सलामत थे। प्रार्थी वासुदेव ने उक्त मामले में उपखंड अधिकारी, जिला कलेक्टर, विद्युत विभाग अधीक्षण अभियंता पाली व अधिशाषी अभियंता फालना को ज्ञापन देकर पुनरू पोल व लाइन पास के खेत में शिफ्ट करवाने के साथ अधिकारियों के विरूद्ध उचित कार्रवाई करवाने की मांग की थी। लेकिन जब उचित कार्रवाई नहीं हुई तो प्रार्थी ने नरसिंह राजपुरोहित के जरिए आरटीआई के तहत विभागीय जानकारी जुटाकर अधिवक्ता राजकुमार मेडतिया के जरिए कोर्ट में दिनांक 22 फरवरी 2022 को विद्युत अधिकारी सुरेश कुमार जाटोलिया व रघुवीर प्रसाद मीणा के विरूद्ध विभिन्न धाराओं में इस्तगासा के जरिए थाने में मामला दर्ज करवाया। उक्त प्रकरण में 20 जुलाई 2023 को आरोपियों के विरूद्ध विभिन्न धाराओं में दोषी मानते हुए पुलिस ने न्यायालय में आरोप पत्र पेश किया। जिसमें दोनो आरोपी न्यायालय में उपस्थित नहीं होने पर न्यायालय द्वारा जमानती वारंट 5 हजार रूपए से तलब करने के आदेश दिए।