सुमेरपुर। राजस्थान राजस्व सेवा परिषद् द्वारा राजस्व मंत्रालयिक कर्मचारियों के विरूद्ध की गई मांग का विरोध दर्ज करवाने एवं 28 अगस्त से राजस्व सेवा परिषद की मांग को लेकर पेन डाउन व कार्य बहिष्कार से आमजन के कार्य बाधित नहीं हो इसे लेकर नियमानुसार अतिरिक्त प्रशासनिक अधिकारी को तहसीलदार का चार्ज देने राजस्व मंत्रालयिक कर्मचारी महासंघ उपशाखा द्वारा मंगलवार को मुख्यमंत्री के नाम उपखंड अधिकारी हरिसिंह देवल को ज्ञापन दिया गया।
राज. राजस्व मंत्रालयिक कर्मचारी महासंघ उपशाखा ब्लॉक अध्यक्ष शेरसिंह जोधा ने बताया कि तहसीलदार का पद 100 प्रतिशत पदौन्नति का पद है एवं तहसीलदार के पद पर नायब तहसीलदार एवं अतिरिक्त प्रशासनिक अधिकारी से किया जाता है। वर्तमान में राजस्व सेवा परिषद् द्वारा 28 अगस्त से कार्य बहिष्कार किया जा रहा है जिससे आमजन के कार्य बाधित हो रहे है। राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 28 व 29 तथा राजस्थान भू-अभिलेख नियम 1957 के नियमों के तहत प्रावधानानुसार तहसीलदार की अनुपस्थिति में रीडर (अतिरिक्त प्रशासनिक अधिकारी) को तहसीलदार का चार्ज दिया जा सकता है। पंजीयन अधिनियम, 1908 की धारा 12 में स्पष्ट प्रावधान है कि जिला पंजीयक द्वारा किसी उप पंजीयक की अनुपस्थिति या अस्थाई पद रिक्तता में किसी व्यक्ति को चार्ज दिया जा सकता है। उन्होंने बताया कि राजस्व सेवा परिषद् के दबाव में मंत्रालयिक संवर्ग के तहसीलदार पद पर पदौन्नति के प्रावधानों के साथ किसी प्रकार की छेड़छाड़ नहीं की जावे तथा राजस्व सेवा परिषद् के आन्दोलन के दौरान तहसीलदार के पद का चार्ज नियमान्तर्गत अतिरिक्त प्रशासनिक अधिकारी को एवं अन्य पदों का चार्ज समकक्ष पदों को दिया जाकर आमजन को राहत प्रदान की जावे। अन्यथा राजस्व मंत्रालयिक कर्मचारी संघ द्वारा राजस्व मंत्रालयिक कर्मचारियों में व्याप्त असंतोष को देखते हुए आन्दोलन की घोषणा की जायेगी जिसकी जिम्मेदारी शासन की होगी।
ज्ञापन देते वक्त प्रशासनिक अधिकारी रफीक मोहम्मद, सहायक प्रशासनिक अधिकारी लालसिंह सोनिगरा, टीमाराम मीणा, रीडर आसिफ खान, विष्णु, राजकुमार, मांगीलाल, रमेशकुमार मीना, भंवरसिंह, रामाराम देवासी, श्रवणकुमार आदि मौजूद रहे।